उपनल कर्मचारियों के मामले में सीएम को अवमानना नोटिस, जवाब तलब

राज्य सरकार को चार सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश, अगली सुनवाई 12 जुलाई तय
नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने उपनल कर्मचारियों के मामले पर पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है।

न्यायालय ने राज्य सरकार से  चार सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। जबकि मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गहा है। इससे पहले एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर ने कोर्ट का मार्गदर्शन करते हुए पंचायत चुनाव के बीच आदेश का अनुपालन कराने हेतु समय देने का अनुरोध किया। अब मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

शुक्रवार को यह आदेश वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने दिए हैं। न्यायालय ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़े प्रकरण में  पूर्व में आदेश देकर कहा था कि इनके नियमतिकरण करने के लिए सरकार विचार करे। लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पूर्व में तत्कालीन सचिव के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की गई। इसी बीच सरकार ने उनका तबादला कर उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को जिम्मा संभालने के आदेश दिए गए। अब विभाग का अधिकरियों को बदलने की वजह कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि नवनियुक्त मुख्य सचिव को पक्षकार बनाए। उन्हें नोटिस जारी कर के अपना जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करें।

गौरतलब है कि  वर्ष 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने, उनके वेतन से टैक्स न वसूलने और न्यूनतम वेतन देने के साथ ही एरियर भुगतान का आदेश दिया था।

इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बावजूद, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया और नियमावली नहीं बनाई। साथ ही, वषोर्ं से कार्यरत उपनल कर्मचारियों को हटाकर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई तय की है। न्यायालय ने मुख्य सचिव को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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