पुरोला में धमार्ंतरण मामले में एक महिला गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी महिला को विगत दिवस देहरादून से किया गिरफ्तार
पुरोला। पुरोला में एनजीओ की आड़ में धमार्ंतरण के मामले में उत्तरकाशी जनपद पुलिस ने एक महिला गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को महिला को देहरादून से गिरफ्तार किया। गुरुवार को महिला को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया।
बता दें कि बीती 23 दिसंबर को नगर पंचायत के वार्ड 07 में स्थित छिबाला गांव के समीप गरीब तबके के नेपाली और स्थानीय लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बुलाया गया था। हिंदू संगठनों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने मौके पर जाकर इसका जमकर विरोध किया और एनजीओ की आड़ में ऐसा कर रहे लोगों को बाहर खदेड़ा। जिसके बाद एनजीओ संचालक समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार मामले की छानबीन में जुटी है।इस बीच पुरोला पुलिस ने धमार्ंतरण मामले में कार्रवाई करते हुए मारखमग्रांट राजीव नगर, डोईवाला देहरादून निवासी एकता सिंह पत्नी अमन कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने देहरादून के प्रिंस चौक से महिला को अरेस्ट किया। महिला कुमोला रोड निकट गैस गोदाम नगर पंचायत पुरोला में किराये पर रहती है। महिला को गुरुवार को सीजेएम कोर्ट उत्तरकाशी में पेशी के लिए लाया गया। थाना प्रभारी पुरोला कोमल सिंह रावत ने बताया कि दर्ज मामले के अनुसार महिला को गिरफ्तार किया गया है।

मामले में कार्रवाई जारी है। अभियोग की विवेचना एसआई राजेश कुमार कर रहे हैं। पुलिस टीम में एसओजी के उप निरीक्षक अशोक कुमार प्रभारी, चौकी प्रभारी नौगांव राजेश कुमार, गजेन्द्र सिंह, वष्रा आदि थे। इधर, एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि उत्तराखण्ड में अभी हाल ही में उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के नाम से उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2022 संशोधित हुआ है। वर्तमान में संशोधित अधिनियम के तहत 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान हो गया है।

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