हरिद्वार। हिंदू युवती और हरिद्वार निवासी उसके मुस्लिम मित्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिरान कलियर दरगाह पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। दोनों ने विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा जताते हुए सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने दोनों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी।
हाईकोर्ट से मध्यप्रदेश की हिंदू युवती को पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति के बाद पुलिस सतर्क हो गई। युवती और उसके मुस्लिम मित्र ने याचिका में नमाज पढ़ने से रोकने की बात कही थी। याचिकाकर्ताओं को रोकने वालों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस को अभी तक हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। एसएसपी पूरे मामले में नजर बनाते हुए पल पल की अपडेट ले रहे हैं।
मध्यप्रदेश के नीमच जिले की हिंदू युवती और हरिद्वार निवासी उसके मुस्लिम मित्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिरान कलियर दरगाह पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। याचिका में बताया कि उनको पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। दोनों ने नमाज पढ़ने की अनुमति और विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा जताते हुए सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने दोनों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी।
वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी को दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश भी दिए। खुफिया पुलिस मामले में हर गतिविधि पर नजर बनाए है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद युवती और युवक को नमाज पढ़ने से रोकने वाले विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है।
कार्रवाई की जद में आई सैकड़ों मजारों का कोई वारिस नहीं, अब तक 314 ध्वस्त, एक मस्जिद को नोटिस स्थानीय और खुफिया पुलिस इन लोगों निगरानी कर रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। अगर आदेश के अनुपालन में कोई व्यवधान में पैदा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।