अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 31 मई से

न्यूज़ सुनें

सरकारी अस्पतालों में नर्सिग अधिकारियों के 1564 रिक्त पदों को भरने के लिए हो रही भर्ती
उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने जारी किया कार्यक्रम, 19 से कर सकते प्रवेश पत्र डाउनलोड
देहरादून। सरकारी अस्पतालों में नर्सिग अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी हो गया है। भर्ती प्रक्रिया उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है। बोर्ड द्वारा जिन अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया है वह 19 मई से प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से पंजीकरण संख्या व पार्सवड अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं।

उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड की सचिव गरिमा रौंकली ने बताया कि प्रदेश में नर्सिग अधिकारियों के 1564 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वरिष्ठता के आधार पर हो रही इस भर्ती के लिए खाली पदों के सापेक्ष डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य आगामी 31 मई से शुरू होगा जो 28 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमाधारियों का दस्तावेज सत्यापन 31 मई से 15 जून तक, नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारी का दस्तावेज सत्यापन 16 जून से 21 जून तक, नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमाधारियों का दस्तावेज सत्यापन 22 जून से लेकर 26 जून तक होगा। जबकि नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 27 जून से 28 जून तक आयोजित होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद जल्द परिणाम जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश व अनुक्रमांकवार अभिलेख सत्यापन समय-सारिणी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने जरूरी :  चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभिलेख सत्यापन में शामिल होने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, अन्य अनिवार्य अर्हताएं और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि (15 फरवरी 2023) को वैध हो, पूरी करते हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियों से भिन्न कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी के आवेदन पत्र व मूल अभिलेख में डिप्लोमा/डिग्री के कुल प्राप्तांकों व उत्तीर्ण वर्ष में भिन्नता परिलक्षित होती है, तो अभ्यर्थी मूल अभिलेखों यथा अंकपत्रों व डिप्लोमा/डिग्री के अनुसार सत्यापन पटल के नामित अधिकारी के समक्ष संशोधित प्राप्तांक व उत्तीर्ण वर्ष अंकित कर सकता है। जिसे उसे स्वप्रमाणित करना होगा। अभ्यर्थी के अनिवार्य शैक्षिक व वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराए जाने व आवेदन पत्र से डाटा का सही मिलान न होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *