अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट नेे सीबीआई जांच की मांग की खारिज

मृतिका के पिता ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
कोर्ट ने कहा एसआईटी ने की सही जांच  
नैनीताल। अंकिता भंडारी हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर 21 दिसंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग का अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है। उसकी जांच में संदेह नहीं किया जा सकता है। इसलिए मामले की सीबीआई से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि एसआईटी किसी भी वीआईपी को नहीं बचा रही है, इसीलिए याचिका निरस्त की जाती है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है?
जांच अधिकारी ने कोर्ट ने बताया था कि अंकिता भंडारी के कमरे को गिराने करने से पहले सारी फोटोग्राफी की गई थी। मृतका अंकिता भंडारी के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला था। अंकिता की माता सोनी देवी और पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में एक प्रार्थना पत्र भी दिया था।
बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी यमकेश्वर ब्लॉक क्षेत्र में स्थित वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। वनंत्रा रिसॉर्ट बीजेपी से निकाल गए बड़े नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का है। आरोप है कि पुलकित आर्य अंकिता भंडारी पर रिसॉर्ट में आने वाले गेस्टों को स्पेशल सर्विस (गलत काम) देने का दबाव बना रहा था, जिसके लिए अंकिता भंडारी ने मना कर दिया था। इसी वजह से अंकिता भंडारी और पुलकित आर्य के बीच बहस भी हुई थी। इसी वजह से अंकिता भंडारी नौकरी भी छोड़ने वाली थी।
आरोप है कि पुलकित आर्य को डर था कि अंकिता भंडारी रिसॉर्ट में हो रहे गलत कामों और उसके राज का पर्दाफाश कर देगी। इसी डर से पुलकित आर्य 18 सितंबर शाम को बहस होने के बाद अंकिता भंडारी को किसी बहाने से ऋषिकेश लेकर गया। इस दौरान पुलकित आर्य के साथ उसके दो मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता भी थी। इन तीनों ने अपने इकबाल ए जुर्म में पुलिस को बताया था कि 18 सितंबर शाम को ही उन्होंने बीच रास्ते में चीला नहर में धक्क देकर अंकिता की हत्या कर दी थी। अंकिता की लाश 24 सितंबर चीला नहर से बरामद हुई है। अभी तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। इस मामले की जांच के लिए सरकार ने डीआईजी पी रेणुका के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था, जो इस मामले में तफ्तीश कर रही है।

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