जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख दुर्घटना लाभ
विकलांगों को विशेष शिक्षा के लिये 143 नये पदों का सृजन
केदारनाथ मास्टर प्लान में 900 से अधिक कमरों को तोड़ने का निर्णय
महिला आरक्षण विषय पर अध्यादेश के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत
देहरादून। बुधवार को हुई पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने राज्य की समूची कानून व्यवस्था को पुलिस के हवाले करने का निर्णय लिया है, लेकिन यह चरणवद्ध तरीक से होगा। अंकिता हत्याकांड के बाद प्रदेशभर से पटवारी क्षेत्रों को भी पुलिस के अधीन करने की मांग उठी है।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए आज अपर सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी व सचिव मुख्यमंत्री शैलेष बगोली ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने पटवारी क्षेत्रों के अधीन चल रहे ग्रामीण इलाकोंको भी पुलिस के अधीन लेने का निर्णय लिया है। रतूड़ी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से पुलिस व्यवस्था से जोड़ने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत पहले चरण में वर्तमान पुलिस थानों एवं चौकियों का क्षेत्र बढ़ाया जायेगा। यानि पुलिस थानों व चौकियों के नजदीक वाले ऐसे गांवों को पुलिस के अधीन लिया जाएगा जो पटवारियों के पास हैं। इस दायरे को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आज की बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि छह नये थाने और 20 पुलिस चौकियां को खोली जाएं। थाने और चौकियां वहां खोली जाएंगी, जिन इलाकों में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां अधिक हैं। उल्लेखनीय हैं कि पिछले दिनों पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की नृशंस हत्याकांड के बाद प्रदेशभर से यह मांग उठी है कि पटवारी क्षेत्रों को पुलिस के अधीन किया जाए। इस मामले में पटवारी ने हत्या की रिपोर्ट लिखने से लेकर मामले की पड़ताल करने में भारी लापरवाही बरती थी।
आज की बैठक मेंलिये फैसलोंके अनु सार राज्य सड़क सुरक्षा कोष में परिवर्तन किया गया है, पहले कम्पाउडिंग फीस का 25 फीसद प्रतिवर्ष राज्य सड़क सुरक्षा कोष में जाता था जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख किया गया। सूचना प्रौघोगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रानिक दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली 2022 में संशोधन किया गया, पहले इलैक्ट्रानिक रिकार्ड के लिए 20 रुपये लिया जाता था जिसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। आज की बैठक में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में सातवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित एक कर्मचारी को लाभ देने का निर्णय लिया गया। यही नही वन निगम का वाषिर्क लेखा परिक्षा रिपरेट को विधानसभा पटल पर रखने का निर्णय भी हुआ है। शहरी विकास विभाग के तहत लैंड यूज में परिवर्तन के अन्तर्गत पैट्रोल पम्प व अन्य का शुल्क कमर्शियल रूप में लिया जायेगा। आज की बैठक में उत्तराखण्ड विश एवं कब्जा विक्रय नियमावली 2022 का प्रख्यापन किया गया। इसके साथ ही न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिये कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकाला जायेगा।
मंत्रिमंडल ने नैनीताल पर्यटन विकास के लिए कन्सलटेंट का चयन कर लिया गया है। औद्योगिक विकास के अन्तर्गत लजिस्टिक नीति 2022 का प्राख्यापन किया गया। इसका उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया गया है। विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत समग्र समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष शिक्षा के लिये 143 नये पदों का सृजन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रूड़की कलेज आफ इंजिनियरिंग का नाम हरिद्वार विविद्यालय करने के लिये विधेयक लाया जायेगा। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत डार्क रूम में सहायक पदों के सापेक्ष 56 पदों को मानक के अनुसार पुनर्निधारित करने का निर्णय लिया गया है। ़मानव अधिकार रिपरेट विधानसभा पटल पर रखा गया था जिससे कैबिनेट को अवगत कराया गया।केदारनाथ मास्टर प्लान के अन्तर्गत स्थानीय पुराने आवास के ध्वस्तिकरण की मंजूरी। इसमें 900 से अधिक कमरों को तोड़ा जाएगा। कैबिनेट ने महिला आरक्षण विषय पर अध्यादेश लाने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
विकलांगों को विशेष शिक्षा के लिये 143 नये पदों का सृजन
केदारनाथ मास्टर प्लान में 900 से अधिक कमरों को तोड़ने का निर्णय
महिला आरक्षण विषय पर अध्यादेश के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत
देहरादून। बुधवार को हुई पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने राज्य की समूची कानून व्यवस्था को पुलिस के हवाले करने का निर्णय लिया है, लेकिन यह चरणवद्ध तरीक से होगा। अंकिता हत्याकांड के बाद प्रदेशभर से पटवारी क्षेत्रों को भी पुलिस के अधीन करने की मांग उठी है।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए आज अपर सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी व सचिव मुख्यमंत्री शैलेष बगोली ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने पटवारी क्षेत्रों के अधीन चल रहे ग्रामीण इलाकोंको भी पुलिस के अधीन लेने का निर्णय लिया है। रतूड़ी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से पुलिस व्यवस्था से जोड़ने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत पहले चरण में वर्तमान पुलिस थानों एवं चौकियों का क्षेत्र बढ़ाया जायेगा। यानि पुलिस थानों व चौकियों के नजदीक वाले ऐसे गांवों को पुलिस के अधीन लिया जाएगा जो पटवारियों के पास हैं। इस दायरे को धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आज की बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि छह नये थाने और 20 पुलिस चौकियां को खोली जाएं। थाने और चौकियां वहां खोली जाएंगी, जिन इलाकों में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां अधिक हैं। उल्लेखनीय हैं कि पिछले दिनों पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की नृशंस हत्याकांड के बाद प्रदेशभर से यह मांग उठी है कि पटवारी क्षेत्रों को पुलिस के अधीन किया जाए। इस मामले में पटवारी ने हत्या की रिपोर्ट लिखने से लेकर मामले की पड़ताल करने में भारी लापरवाही बरती थी।
आज की बैठक मेंलिये फैसलोंके अनु सार राज्य सड़क सुरक्षा कोष में परिवर्तन किया गया है, पहले कम्पाउडिंग फीस का 25 फीसद प्रतिवर्ष राज्य सड़क सुरक्षा कोष में जाता था जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख किया गया। सूचना प्रौघोगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रानिक दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली 2022 में संशोधन किया गया, पहले इलैक्ट्रानिक रिकार्ड के लिए 20 रुपये लिया जाता था जिसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। आज की बैठक में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में सातवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित एक कर्मचारी को लाभ देने का निर्णय लिया गया। यही नही वन निगम का वाषिर्क लेखा परिक्षा रिपरेट को विधानसभा पटल पर रखने का निर्णय भी हुआ है। शहरी विकास विभाग के तहत लैंड यूज में परिवर्तन के अन्तर्गत पैट्रोल पम्प व अन्य का शुल्क कमर्शियल रूप में लिया जायेगा। आज की बैठक में उत्तराखण्ड विश एवं कब्जा विक्रय नियमावली 2022 का प्रख्यापन किया गया। इसके साथ ही न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिये कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकाला जायेगा।
मंत्रिमंडल ने नैनीताल पर्यटन विकास के लिए कन्सलटेंट का चयन कर लिया गया है। औद्योगिक विकास के अन्तर्गत लजिस्टिक नीति 2022 का प्राख्यापन किया गया। इसका उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपये कर दिया गया है। विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत समग्र समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत विशेष शिक्षा के लिये 143 नये पदों का सृजन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रूड़की कलेज आफ इंजिनियरिंग का नाम हरिद्वार विविद्यालय करने के लिये विधेयक लाया जायेगा। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत डार्क रूम में सहायक पदों के सापेक्ष 56 पदों को मानक के अनुसार पुनर्निधारित करने का निर्णय लिया गया है। ़मानव अधिकार रिपरेट विधानसभा पटल पर रखा गया था जिससे कैबिनेट को अवगत कराया गया।केदारनाथ मास्टर प्लान के अन्तर्गत स्थानीय पुराने आवास के ध्वस्तिकरण की मंजूरी। इसमें 900 से अधिक कमरों को तोड़ा जाएगा। कैबिनेट ने महिला आरक्षण विषय पर अध्यादेश लाने के लिये मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।