चतुर्थ श्रेणी कर्मियों व वाहन चालकों के क्लर्क पद पर प्रमोशन की राह खुली

उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक सेवा संशोधित नियमावली-2023  अधिसूचित
25 फीसद पदों पर चतुर्थ श्रेणी और पांच फीसद पदों पर वाहन चालक होंगे पदोन्नत
देहरादून। प्रदेश में कम से कम पांच साल की नियमित सेवा दे चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मियों व वाहन चालकों की अपने विभाग में क्लर्क के पद पर प्रमोशन की राह खुल गई है। प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग ने इस बाबत बीते दिनों कैबिनेट से मंजूर उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक सेवा संशोधित नियमावली-2023 को अधिसूचित कर दिया है। कैबिनेट ने इसमें प्रमोशन को आसान करने के लिए कई किस्म की राहतें दीं थी।

बुधवार को सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगोली की ओर से जारी नियमावली के मुताबिक किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक के निम्नतम पद पर 70 फीसद पदों पर सीधी भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। शेष 25 फीसद पदों में 15 फीसद ऐसे कर्मी प्रोन्नत होंगे जो हाईस्कूल पास हों और 10 फीसद ऐसे कार्मिक होंगे जो इंटर पास होंगे।

पांच फीसद पद न्यूनतम हाईस्कूल पास वाहन चालकों को पदोन्नत कर भरे जाएंगे। पदोन्नति के लिए इन कर्मियों को 40 अंक की एक साधारण परीक्षा देनी होगी। जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। कर्मचारी की चरित्र पंजिका के हर साल के लिए अधिकतम दो यानी कुल दस अंक होंगे। कार्य अनुभव के लिए 50 अंक होंगे।

इसके अलावा टंकण की 50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें टंकण गति 2500 डिप्रेशन प्रति घंटा रखी गई है। पहले यह 4000 डिप्रेशन प्रति घंटा होती थी। ृइस तरह चयन के लिए कुल मिलाकर 150 अंक की परीक्षा होगी। उत्तराखंड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदंड) नियमावरी -2004  इस नियमावली के तहत होने वाली पदोन्नतियों के लिए लागू नहीं होंगी।

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