देहरादून। शासन ने 4 मई, 2020 के तहत उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी के लिए निर्धारित व्यवस्था को समाप्त करते हुए वर्दी भत्ता 2400 रुपये किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को वर्दी के बायीं तरफ नाम लिखी हुई वर्दी पहनकर ही दफ्तर आना होगा।
आदेश में कहा गया है कि समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा वर्दी सिलवाने के पश्चात् आहरण-वितरण को इस आशय का प्रमाण दिया जायेगा कि वर्दी सिलवा ली गयी है। इसके साथ ही सभी महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में वर्दी धारण कर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही समस्त महिला एवं पुरूष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपनी वर्दी पर बायीं ओर उनका नाम और पदनाम अंकित होगा एवं वर्दी अनिवार्य रूप से धारण की जायेगी। यदि कोई पुरूष एवं महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो वर्दी के लिए अनुमन्य धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
वर्दी अनुमन्य किये जाने के पश्चात सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष जिस अधिकारी के साथ कर्मचारी तैनात है का यह दायित्व होगा कि यह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी में ही कार्यालय आये। उक्त आदेश अगले वर्ष जनवरी से लागू होगा।