काशीपुर। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले शिक्षक के खिलाफ उप शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी शिक्षक जांच में दोषी पाया गया था।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय सीतारामपुर में हरनाम सिंह पुत्र राम किशोर सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे। आरोप है कि शिक्षक ने नियुक्ति के वक्त वर्ष 1996 की बीए तृतीय वर्ष की अंकतालिका लगा धोखाधड़ी कर शिक्षा विभाग में सेवा प्राप्त की। उच्चाधिकारियों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिये थे। जांच में बीए तृतीय वर्ष की अंक प्रमाण पत्र पर कूटरचित तरीके से धोखाधड़ी कर राजकीय सेवा प्राप्त करना पाया गया। इसके बाद आरोपी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया और उच्चाधिकारियों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। उप शिक्षा अधिकारी रणजीत सिंह नेगी ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया।