देहरादून। उत्तराखंड में धामी सरकार ने राज्य कर्मियों को दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मियों को न केवल महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। बल्कि दीपावली पर बोनस देने से जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
इनमें उन्हें कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, जो 31 मार्च 2025 को सेवा में रहे थे और जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक न्यूनतम 6 महीने की सेवा दी है। वहीं, बोनस के अलावा महंगाई भत्ता दिए जाने का भी सरकार ने फैसला किया है। उससे जुड़ा आदेश भी शासन ने जारी कर दिया है।
इसके तहत एक जनवरी 2025 को 55 फीसदी की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया था, जिसे 3 फीसदी बढ़ाकर दिए जाने का फैसला हुआ है। अब तक 55 फीसदी महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया गया था और अब इसमें तीन फीसदी की वृद्धि के साथ ही 58 फीसदी प्रति माह का महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए अनुमन्य किया गया है।
खास बात ये है कि नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के साथ ही सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा। जब तक की इसके संबंध में विभागों की ओर से अलग से आदेश जारी नहीं किया जाता।
महंगाई भत्ते के मामले में 1 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। 1 नवंबर 2025 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जाएगा। इस तरह राज्य में कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते का लाभ मिलने जा रहा है, जिसमें 4 महीने का एरियर कर्मचारी को मिलेगा।