नगर निकायों में आरक्षण पर फैसला सीएम पर छोड़ा
देहरादून। प्रदेश कैबिनेट ने नगर पालिका अल्मोड़ा और नगर पालिका पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाने को मंजूरी दी है। इसी के साथ नगर पालिका रामनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है और नगर पालिका कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक किये जाने को मंजूरी दी है। इसी के साथ नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण श्रेणी 3 से 1 में करने को मंजूरी दी गई है।
मंगलवार को सचिवालय में आयोजित प्रदेश कैबिनेट बैठक में करीब तीन दर्जन फैसले लिए गए। एक मामले पर फैसला 20 अगस्त को गैरसैंण में लिया जाएगा। विधानसभा सत्र आहूत होने के कारण फैसलों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। कैबिनेट ने नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर करने को मंजूरी दी है।
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गइ है और उत्तराखंड नगर निगम ( स्थानो और पदों का आरक्षण एवं आवंटन ) नियमावली 2024 व उत्तराखंड नगर पालिका (स्थानो और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबध में कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की सूची में अपर मुख्य सचिवध्प्रमुख सचिवध्सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त , ग्राम्य विकास को उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड अफ गवनेर्ंस में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को मंजूरी दी है? कोटद्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त राज्य में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। स्वायतशासी संस्था, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रद्योगिकी परिषद में रिक्त पदों को अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए छह फ्रीज पदों को अनफ्रीज कर दिया गया है।
देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के संचालन हेतु कुल 7 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जनपद में वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के निर्माण को मंजूरी दी गई है। भगवानपुर कृषि मंडी को प्रधान मंडी बनाया जाएगा।
खनन में वन टाइन सेटलमैंट फिर लागू
उत्तराखंड खनन(अवैध खान, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम(5) में संशोधन किए जाने हेतु एक मुश्त योजना(वन टाइम सेटलमेंट) योजना को पुन: लागू किये जाने के संबंध में मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 व उत्तराखंड भू-तत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
खेल विविद्यालय के गठन को उत्तराखंड खेल विवि विधेयक 2024 को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
-उत्तराखंड होम गार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को मंजूरी
-उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा
-पंचकेदार-पंचबद्री को उत्तराखंड पर्यटन युनेस्को वि धरोहर स्थल में शामिल किए जाने हेतु संस्थान के चयन को मंजूरी।
-जेडए-एलआर एक्ट उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950, संशोधन विधेयक लाने कीमंजूरी
-उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रख्यापन की मंजूरी।
-उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में वेतन का समायोजन संबंधित कार्मिकों के उपार्जित अवकाश में होगा
-सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक मास्टर ट्रेनर के 9 अस्थाई पद सृजित होंगे
-उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी
-उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर मुआवजा राशि के भुगतान की नीति(2024) के तहत 2 लाख से 5 लाख तक मुआवजा
ओबीसी ( पूर्व दशम एवं दशमोत्तर ) तथा ईबीसी छात्रवृत्ति योजना में केंद्र के नवीन दिशा निर्देशों को प्रदेश में लागू होंगे
उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्ष 2020 – 21 तथा 2021 – 22 के वाषिर्क प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
-उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग ( लिपिकवर्गीय ) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी।
-उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस-अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी।
-होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पदों के सृजन संबंधी शासनादेश संख्या 03 दिनांक 03 जनवरी 2017 में भाषायी त्रुटि और कतिपय पदों के वेतनमानग्रेड वेतन पदनाम को संशोधित करने को मंजूरी।
-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 (यथासंशोधित ) के तहत प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता की तिथि के संबंध में छूट प्रदान की जाएगी।