हाईकोर्ट ने चालीस से अधिक याचिकाओं पर दिया फैसला, एकलपीठ का आदेश बरकरार
एक कमेटी गठित कर सभी को नियमित करें और वरिष्ठता सूची जारी करने का आदेश
नैनीताल। आखिरकार लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हेमवती नंदन केंद्रीय विवि गढ़वाल में वर्षो से कार्यरत विभिन्न वगरे के कर्मचारियों को नैनीताल उच्च न्यायालय ने दीपवाली का तोहफा दे दिया है।
न्यायालय ने करीब 40 से अधिक विशेष अपीलों की एक साथ सुनवाई की और विवि प्रशासन से जो कर्मचारी जिम विभाग में का कर रहा है, वहीं नियमित करने को कहा है। न्यायालय ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पद नहीं हैं तो सृजित किए जांए।
सोमवार को यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की संयुक्त खंडपीठ दिया है। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि विवि प्रशासन ने इस दौरान विज्ञप्ति जारी करके जिनको नियमित किया है, उनकी भी एक वरिष्ठता सूची जारी करे। साथ में नियमित होने वाले कर्मचारियों की सबके साथ एक साथ वरिष्ठता सूची जारी करने को कहा है।
चाहे कर्मचारी पहले नियमित हुआ हो या बाद में। वरिष्ठता के आधार पर ही उनको वरिष्ठता दी जाय। चाहे वे कमीशन से आये हो या प्रमोशन से। जिन पदों पर भर्ती अभी तक न हुई हो उसको विविद्यालय सृजित करें। खाली पड़े पदों पर कर्मचारी कार्य तो कर थे उनके लिए भी पद सृजित न होने के कारण उनका शोषण हो रहा है।
गौरतलब है कि पूर्व में एकलपीठ ने सभी कर्मचारियों के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इनको वरिष्ठता के आधार पर नियमित करने का आदेश दिया था। इस आदेश पर सोमवार को संयुक्त खंडपीठ की मुहर लग गई है। न्यायालय ने इसके लिए एक कमेटी गठित करने को कहा है।
यह कमेटी सभी इस दौरान होने वाले नियमित कर्मचारियों का दस्तावेजों का अवलोकन करेगी। उसी के आधार पर उनकी वरिष्ठता सूची जारी करेगी। और उन्हें छह माह के भीतर उनके दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अपना निर्णय लेगी।