अल्मोड़ा। सल्ट में सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत मामले में थाना सल्ट में अज्ञात चालक, परिचालक व बस स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पौड़ी जिले के गौलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को लेकर रामनगर की ओर आ रही बस संख्या यूके 12 पीए 0061 मरचूला के कूपी क्षेत्र में खाई में गिर गई थी। जिसमें 28 लोगों की मौके पर और आठ लोगों की राजकीय अस्पताल रामनगर में मौत हो गई थी। हादसे में कुल 36 लोगों की जान गई थी। इस हृदयविदाकर घटना ने सभी को झकझोक कर रख दिया था। घटना के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है।
इस मामले में थानाध्यक्ष सल्ट मदन मोहन जोशी की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि बस स्वामी, चालक व परिचालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125(ए), 125(बी), 106(1) व 61 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें लापरवाही से वाहन चलाना, लापरवाही से मौत होना व आपराधिक साजिश शामिल है।
सल्ट बस हादसे में चालक दिनेश (45 वषर्) पुत्र मान सिंह निवासी मंगरूसिरौ, पौड़ी गढवाल की मौत हो चुकी है। जबकि परिचालक का कुछ मालूम नहीं चल पाया है। थाना प्रभारी जोशी ने बताया कि मुकदमा पंजी.त करने के दौरान चालक, परिचालक व बस स्वामी का पता नहीं लग पाया था। जिसके चलते अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया।
उधर, मंगलवार को एसओ सल्ट मदन मोहन जोशी ने राजकीय अस्पताल रामनगर पहुंचकर हादसे में घायल तीन लोगों के बयान दर्ज किए। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश चल रही है। इस दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
एसओ मदन मोहन जोशी के मुताबिक, मंगलवार को देहरादून से पहुंची परिवहन विभाग की तकनीकि टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। टीम ने घटनास्थल व दुर्घटनाग्रस्त बस से कई जरूरी साक्ष्य जुटाएं।