उत्तराखंड में जीएसटी की संशोधित दरें जारी,त्यौहारी सीजन में लोगों को मिलेगी राहतः धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि त्यौहारी सीजन से पहले उत्तराखण्ड में जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी है।
शुक्रवार कोयहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वित्त विभाग ने राज्य में प्रमुख उपभोक्ता सामान और सेवाओं पर 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी है।

ज्यादातर सेवाओं और वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी होने से त्योहारी सीजन से उपभोक्ताओं भारी राहत मिलेगी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि जीएसटी परिषद् की 56वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा 17 सितम्बर 2025 को कर दर निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की गयी है।

इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी 18 सितम्बर 2025 को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों को निर्धारित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी कर दी गयी हैं। इन अधिसूचनाओं के माध्यम से कर की दरों में किया गया परिवर्तन 22 सितम्बर 2025 से लागू होगा। इस परिवर्तन से आच्छादित समस्त वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तथा व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा।

कर की दरों के सरलीकरण का सीधा लाभ आम जनता को प्राप्त होगा तथा इससे दीर्घकालिक रूप में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। इसका उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है तथा इन कर सुधारों से किसान एवं व्यापारी भी लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी दरों में भारी कमी कर दी है। इसी क्रम में राज्य में भी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।

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