आयोग के दो अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज

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यूकेएसएसएससी परीक्षा लीक मामला
देहरादून। यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले मामले में आयोग के दो आरोपित अधिकारियों की जमानत याचिका आज अदालत ने खारिज कर दी है। आयोग के दो आरोपित अधिकारियों की ओर से जमानत याचिका कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी।
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2016 में हुई धाधंली के संबंध में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच शासन के आदेश से वर्तमान में एसटीएफ कर रही है।
एसटीएफ ने इस मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुए उत्तराखण्ड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डा. रघुवीर सिंह रावत व तत्कालीन सचिव डा.मनोहर सिंह कन्याल सहित बारह आरोपितों की गिरफ्तारी की है। मामले में आरोपित डा.रघुवीर सिंह रावत व डा.मनोहर सिंह कन्याल ने अपनी जमानत के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था।
आज अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान एसटीएफ ने आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व प्रभावी पैरवी की, जिस पर अदालत ने आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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