नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित मे दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। न्यायालय ने मुख्य सचिव को 24 दिसंबर से पहले जवाब पेश करने को कहा है।
मंगलवार को यह अवमानना का नोटिस उपनल कर्मचारी संघ की एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने जारी किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उच्च न्यायलय ने वर्ष 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली वनाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही उनके वेतन से जीएसटी टैक्स न वसूलें और उन्हें न्यूनतम वेतन देने को कहा था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायलय गयी। परन्तु सर्वोच्च न्यायलय ने उच्च न्यायलय के आदेश को बरकरार रखा। सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी। लेकिन अभी भी राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति अपील को निरस्त कर दिया।
आदेश होने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक उनको नियमित करने के संबंध में कोई नियमावली नहीं बनाई जबकि वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि अब राज्य सरकार उपनल कर्मियों को हटाकर नियमित विज्ञप्ति जारी करके उन पदों पर भर्ती कर रही है।