प्रशासन ने 393 मामलों में से 280 मामले पर अब तक की कार्रवाई
देहरादून। जिला प्रशासन ने भू-कानून उल्लंघन के 280 मामलों में कार्रवाई कर 200 हेक्टेयर भूमि कब्जे में ली हैं। सभी मामलों में प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों की ओर से बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने और तय भू उपयोग का उल्लंघन किया है।
जनपद देहरादून अंतर्गत प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने तथा अनुमति लेने के उपरांत क्रय की गई भूमि का निर्धारित समय के अंतर्गत उचित उपयोग न करने और भूमि का उपयोग अन्य कार्यो के लिए किए जाने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
जमींदारी विनाश अधिनियम की विभिन्न धारों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए परगनाधिकारियों ने ऐसे मामलों में अदालती सूचना जारी कर फास्ट ट्रेक कर कार्रवाई की गई। क्रय की गई करीब 200 हेक्टेयर भूमि को प्रारंभिक रूप से राज्य सरकार में निहित कर दिया है। साथ ही परगनाधिकारी ने पुन: अदालती सूचना के माध्यम से संबंधितों को न्यायालय के सम्मुख अपना पक्ष और साक्ष्य रखने के आदेश जारी कर दिए है।
बताया कि वादियों द्वारा नियत तिथि तक साक्ष्य और पक्ष प्रस्तुत न किए जाने पर उक्त भूमि को अन्तिम रूप से राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बाहरी व्यक्ति जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करके और तथ्य छुपाकर देहरादून एवं उसके आसपास के इलाकों में भूमि क्रय की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों द्वारा अन्य कायरें के लिए अनुमति लेकर भूमि का उपयोग होम स्टे या फार्म हाउस आदि बनाकर अपने ऐशो आराम व अन्य कायरें के लिए किया जा रहा है। जिससे उत्तराखंड के नागरिकों को जहां भूमि नहीं मिल रही है और दूसरी ओर भूमि के दाम आसमान छू रहे है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर ऐसे लोगों की भूमि राज्य सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें तहसील ऋषिकेा अंतर्गत 21.89 हेक्टेयर, डोईवाला अंतर्गत 2.82 हेक्टेयर, तहसील सदर अंतर्गत 68.84 हेक्टेयर, विकासनगर अंतर्गत 107.12 हेक्टेयर भूमि कब्जे में ली गई। जिसके तहत प्रशासन ने 393 मामलों में से 280 मामले पर अब तक कार्रवाई की गई।