उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू खत्म

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देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रतिबां में ढील दे दी है। राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य कई रियायतें भी दी गई हैं। हालांकि, राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक प्रतिबध्ां रहेगा। इसके लिए शासन ने एसओपी जारी कर दी है।

नाइट कर्फ्यू के साथ प्रतिबंध हटे 
मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा जारी आदेश  के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।
1- राज्य में नाइट कर्फ्यू को समाप्त किया गया है।
2- राज्य के जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थियेटर अडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे जुड़ी समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
3- राज्य में स्वीमिंग पूल व वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बन्द रहेंगे।
4- राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
5- समस्त सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकल का अनुपालन किया जाएगा।
6- राजनीतिक रैली व धरना-प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी, 2022 अनुमति नहीं होगी।
7- होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत के संचालन के लिए अनुमति होगी।
8- जो गतिविाियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
9- राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों (कक्षा-1 से 12 तक) का विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार संचालन किया जाएगा व संबंधित द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10- राज्य में सभी आंगनबाडी केन्द्र एक मार्च 2022 से खुलेंगे।  इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा।
11- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
.12-  सामान्य प्रशासन विभाग, तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
13- समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी,  शॉपिंग माल एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एव हाथों को सैनिटाइज करने आदि का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
14- राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड वैक्सीनेशन डबल डोज से शत-प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।
कमजोर व संवदेनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के मद्देनजर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, को-मोर्बिडिटीज वाले व्यक्ति व गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आवश्यक व स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।
कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट व महामारी अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

यह रहेंगे प्रतिबंध
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए छह फीट की दूरी बनाना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा। इसके लिए निर्धारित जुर्माना व दंड का प्रावधान होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा व तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

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